500 वर्ग मीटर तक के भवनों को Fire NOC छूट – श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता: सीटू”

सरकार से नियम 41(i), 42(i)(ii) में तत्काल संशोधन की मांग, अन्यथा विधिक कार्रवाई की चेतावनी

गौतम बुद्ध नगर। सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली 2024 में किए गए उस प्रावधान पर कड़ा विरोध जताया है, जिसके तहत 500 वर्ग मीटर तक के कवर्ड एरिया एवं 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों (अस्पताल को छोड़कर) को Fire NOC की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
सीटू के सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की हजारों लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता है। उन्होंने बताया कि अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ इसी श्रेणी में आती हैं, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर कार्य करते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन इकाइयों में फायर सेफ्टी मानकों को शिथिल किया गया, तो आग लगने की स्थिति में बड़े पैमाने पर जनहानि और आर्थिक क्षति हो सकती है। फायर सेफ्टी जैसे संवेदनशील विषय में किसी भी प्रकार की ढील भविष्य में गंभीर हादसों को आमंत्रण दे सकती है।
सीटू ने मांग की है कि नियम 41(i) एवं 42(i)(ii) के तहत दी गई Fire NOC छूट को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और सभी औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी मानकों को अनिवार्य किया जाए।
संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित पक्षों द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सीटू ने उम्मीद जताई है कि सरकार मानवीय जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस गंभीर विषय पर जल्द उचित कदम उठाएगी।

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