Ghaziabad :-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ( आरटीई ) अधिनियम के तहत शिक्षा सत्र 2026- 27 में निजी स्कूलों में अलभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के अंतर्गत कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दाखिलों की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रही है इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि हम आरटीई के अंतर्गत आने वाले सभी अभिभावकों से अपील करते है कि वो आरटीई के दाखिलों के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड , निवास प्रमाणपत्र , जाति प्रमाण पत्र ( अलभित समूह के लिए ) वार्षिक आय प्रमाण पत्र अधिकतम एक लाख आय ( दुर्बल वर्ग के लिए ) , अभिभावक का बैंक खाता ( आधार से लिंक),मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ( निशक्त , एचआईवी, या कैंसर पीड़ित माता पिता के बच्चो के लिए, तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र ( निराश्रित या बेघर बच्चों के लिए साथ ही दिव्यांग , वृद्धावस्था या विधवा पेंशनधारी अभिभावक के बच्चो के लिए संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र आदि तैयार रखे जिससे कि आवेदन करते समय कोई परेशानी का सामना न करना पड़े साथ ही सभी अभिभावक आवेदन करते समय बिना त्रुटि के एक ही फॉर्म भरे जिससे कि सभी को मौका मिल सके । अगर अभिभावक किसी भी तरह की और जानकारी चाहते है तो आईपीए के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते है आईपीए के उपाध्यक्ष विनय कक्कड़ ने जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी ओपी यादव सहित प्रदेश के सभी बीएसए से अपील की है कि आरटीई के दाखिलों की संख्या बढ़ाने के जहा जिले के मुख्य मुख्य चौराहों पर विस्तृत जानकारी के साथ बड़े बड़े कटआउट लगाए जाए वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार का अभियान तेजी से चलाया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला लेने का अवसर प्राप्त हो सके ।
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